अनिल लुनिया और उनके प्रतिष्ठानों से शासकीय संव्यवहार पर प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वन तथा खदान और खनिज कानूनों सहित पर्यावरण संरक्षण कानून के उल्लंघन तथा कानूनी अधिकार के बिना खनन किए गए खनिज के मूल्य की वसूली आदि से संबंधित अनेक मामलों के लंबित होने के कारण इसे गंभीरता से लेते हुए दुर्ग नगर के पद्मनाभपुर निवासी श्री अनिल लुनिया, प्रोपरायटर अनिल ट्रेडर्स के साथ शासकीय और वाणिज्यिक संव्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से शासन के सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि लंबित मामलों को देखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस फर्म के प्रोपरायटर श्री अनिल लुनिया, फर्म अनिल ट्रेडर्स, एच.आई.जी. 110;111, पद्मनाभपुर दुर्ग और उसके सहभागी (एसोसिएट्स) तथा सम्बध्दता वाले प्रतिष्ठानों (एफिलियेट्स फर्मों) के साथ राज्य शासन के किसी भी विभाग द्वारा वाणिज्यिक संव्यवहार न किया जाए। इस फर्म और उसके प्रोपरायटर के विरूध्द लंबित मामलों का अंतिम निराकरण होने पर राज्य शासन द्वारा इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकेगा। विशेष सचिव वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा विगत 22 सितम्बर 2008 को जारी यह परिपत्र राज्य शासन के सभी निगम-मंडलों और आयोगों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
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